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18 February 2017

कैसे करें बैंक के खिलाफ शिकायत ?

बैंक में शिकायत तीन तरीकों से की जा सकती है।
  1. शिकायत सेल के ज़रिए- हर बैक में एक शिकायत सेल (grievances cell) होता है। आप इस सेल में जाकर अफसरों के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
  2. टोल फ्री नंबर पर शिकायत- आप अपने बैंक के टॉल फ्री नंबर पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ज़्यादातर राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास अपने टॉल फ्री नंबर हैं। शिकायत दर्ज़ कराने के बाद शिकायत का नंबर (कंप्लेन्ट नंबर) ज़रूर लें, ताकि अगली बार बैंक से इस शिकायत के बारे में बात करते वक्त आपको सारी बात दोहराना ना पड़े, बल्कि इस नंबर से सारा मामला बैंक के कॉल सेंटर में बैठे एक्ज़ीक्यूटिव को समझ में आ जाए।
  3. बैंक की वेबसाइट पर शिकायत- आप बैंक की वेबसाइट पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ऐसा करने पर बैंक के अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। शिकायत करने के तीस दिन के भीतर बैंक आपको जवाब देगा और समस्या का हल भी बताएगा।
अब अगर बैंक नहीं सुने तो लोकपाल से शिकायत करें।
पहले यह जान ले कि कौन होता है बैंकिंग लोकपाल 
बैंकिंग लोकपाल एक वरिष्ठ अधिकारी होता जिसे आरबीआई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए नियुक्त करता है। मौजूदा समय में 15 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। जिनके ऑफिस अधिकतर राज्यों की राजधानी में हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक,क्षेत्रीय ग्रमीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक शामिल हैं। कोई भी अधिकृत प्रतिनिधि शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि बैंकिंग लोकपाल शिकायत का निवारण करने के लिए  किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लगता।
अगर आपका बैंक 30 दिन के भीतर आपकी शिकायत नहीं सुनता, तो आप बैंक के लोकपाल से संपर्क करें। ये लोकपाल भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से नियुक्त किए गए अफसर हैं, जो बैंक के खिलाफ की गई ग्राहकों की समस्या को हल करने का कार्य करते हैं। भारत में 15 लोकपाल हैं जिनके संपर्क नंबर और पते आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। 
लोकपाल आपकी शिकायत के 30 दिनों के भीतर कार्रवाई करेंगे। वो आपके (यानी ग्राहक के) और बैंक के बीच कानूनी तौर पर बाध्य समझौता कराने की कोशिश करेंगे।
लोकपाल से शिकायत का तरीका
आप सादे कागज़ पर अपनी शिकायत लिखकर उस लोकपाल के दफ़्तर में अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जिसके क्षेत्र के अंतर्गत आपके बैंक की ब्रांच आती है। आप रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर भी जाकर भी अपने क्षेत्र के लोकपाल को शिकायत भेज सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले बैंक की लोकपाल से शिकायत – 
अक्सर क्रेडिट कार्ड का कारोबार करने वाले बैंकों का सारा रिकॉर्ड और सिस्टम सेंट्रलाइज़्ड होता है। ऐसे में आपका घर का पता जिस लोकपाल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसके द़फ्तर में या उसके ईमेल पते पर शिकायत दर्ज करें।
लोकपाल आपकी शिकायत  खारिज़  क्यों कर सकता है ?
आधार -
  1. अगर ग्राहक ने पहले बैंक में शिकायत ना दर्ज की हो।
  2. बैंक को जिस समय सीमा में ग्राहक की शिकायत का समधान करना है, वो समयसीमा समाप्त ना हुई हो।
  3. ग्राहक ने अदालत, या उपभोक्ता फोरम में पहले ही शिकायत दर्ज कर दी हो।
  4. बैंक में शिकायत दर्ज किए हुए एक साल से ज़्यादा समय बीत चुका हो।
लोकपाल कोई समझोता करा दे परन्तु आप समझौते से सहमत ना हो तो क्या करे ?
  • मुआवजे की सीमा है 10 लाख रुपये या फिर असल नुकसान, दोनों में से जो भी कम हो। यानी लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपये का मुआवजा ही पा सकते हैं।
  • अगर आप लोकपाल के समझौते से भी खुश ना हों, तो आप बैंक के खिलाफ ये कदम उठा सकते हैं।  
पहला कदम- आप रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर से 30 दिन के भीतर संपर्क कर सकते हैं। 
दूसरा कदम- आप उपभोक्ता फोरम में संपर्क कर सकते हैं, जो बैंक से जुड़ी शिकायत लेता है। 
तीसरा कदम- आप बैंक के खिलाफ़ अदालत में जा सकते हैं।
शिकायत किन किन कारणों से करे
किस प्रकार के मामलों में लोकपाल तरजीह देता है-
  1. किसी भी तरह के भुगतान या चेक, ड्राफ्ट, बिल के कलेक्शन में देरी या न होने के स्थिति में।
  2. आरबीआई के निर्देशों में निर्धारित शुल्क से ज्यादा लेने के संबंध में सुवाई की जाती है।
  3. बैंक की ओर से की गई लापारवाही या पिर किसी और वजह से चेक के भुगतान में देरी को लेकर भी शिकायत दर्ज करा सकते है।
  4. अगर बैंक एकाउंट खोलने या बंद करने में किसी भी तरह की आनाकानी के विषय में शिकायत कर सकते हैं। 5. आरबीआई के निर्देश अनुसार से ब्याज दरों को मुहैया न कराना या फिर तय सीमा से ज्यादा लेना भी शिकायत का विषय है।
  5. आरबीआई की ओर से दिए गए क्रेडिट या डेबिट कार्ड संबंधी निर्देशों के उल्लंघन पर भी शिकायत कर सकते है।
  6. अगर बैंक आपको किसी भी सेवा के लिए माना करता है।
  7. यदि बैंक कर भुगतान लेने से मना कर दे।
  8. अगर बैंक बिना किसी कारण के डिपॉजिट एकाउंट खोलने को मना कर दे।
  9. अगर बैंक किसी भी पूर्व सूचना के बिना अपने उपभोक्ताओं से ज्यादा शुल्क लेता है तो उस स्थिति में भी आप शिकायत दर्ज करा सकते है।
  10. बिना पर्याप्त सूचना और वाजिब कारण के आपके डिपॉजिट एकाउंट को जबरन बंद करना
  11. आपके एकाउंट को बंद में देरी या फिर माना करना
  12. बैंकों की ओर से पारदर्शी प्रक्रिया कोड का पालन न करना
  13. बैंकिंग और अन्य सेवाओं के संबंध में आरबीआई की ओर से जारी निदेशों के उल्लंधन से संबंधित अन्य कोई मामला
  14. काम करने के निर्धारित समय का पालन न करना
  15. बैंक के लिखित निर्देशों के बावजूद किसी भी सेवा लोन के अलावा मुहैया करने में नाकामी या देरी की स्थिति में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
  16. ड्राफ्ट, भुगतान आदेश और बैंकर्स चेक जारी करने में देरी या जारी न करना
  17. सिक्कों को बिना किसी पर्याप्त कारण के स्वीकार न करना और उसके संबंध में कमीशन लेना
  18. एस.एम.एस के नाम पर बगैर जानकारी दिए पैसे काट रहे हो।
बैंकिग लोपाल कार्यालय के पते -

क्रं संकेद्रबैंकिंग लोकपाल कार्यालय के संपर्क ब्‍योरेकार्य क्षेत्र
1.अहमदाबादश्री सुनील टी एस नायर
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
ला गज्‍जर चेम्‍बर्स,
आश्रम रोड,
अहमदाबाद- 380 009
एसटीडी कोड - 079
दूरभाष सं- 26582357/26586718
फेक्‍स सं. 26583325

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गुजरात दादर और नगर हवेली दमन और दीव संघ शासित क्षेत्र
2.बेंगलूरुसुश्री सी.आर. संयुक्ता
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
10 3 8 नृपतुंगा रोड
बेंगलूरु-560 001
एसटीडी कोड - 080
दूरभाष सं. 22210771/22275629
फेक्‍स सं. 22244047

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कर्नाटक
3.भोपालश्री पी. के. अरोड़ा
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
होशंगाबाद रोड
पोस्‍ट बॉक्‍स सं. 32, भोपाल-462011
एसटीडी कोड - 0755
दूरभाष सं. 2573772/2573776
फेक्‍स सं. 2573779

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मध्‍य प्रदेश और छत्तीसगढ़
4.भुवनेश्वरश्री बी के मिश्रा
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
पं जवाहरलाल नेहरु मार्ग
भुवनेश्वर- 751 001
एसटीडी कोड - 0674
दूरभाष सं. 2396207/2396008
फेक्‍स सं. 2393906

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ओडिशा
5चंडीगढ़श्री जे.एल. नेगी
भारतीय रिजर्व बैंक भवन
4 मंजिल, सेक्टर 17,
चंडीगढ़
दूरभाष सं. 0172 - 2721109
फेक्‍स सं. 0172 - 2721880

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हिमाचल प्रदेश, पंजाब, संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ तथा हरियाणा के पंचकुला, यमुना नगर और अम्‍बाला जिले
6चेन्‍नैश्री एस. राजा
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
फोर्ट ग्‍लैसिस
चेन्‍नै -600 001
एसटीडी कोड - 044
दूरभाष सं. 25395964
फेक्‍स सं. 25395488

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तमिलनाडु, संघ शासित क्षेत्र पुडुच्चेरी (माहे क्षेत्र को छोड़कर) तथा अंडमान ओर निकोबार द्वीपसमूह
7गुवाहाटीश्री आनन्‍द प्रकाश
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
स्‍टेशन रोड,
पान बाजार
गुवाहाटी 781 001
एसटीडी कोड - 0361
दूरभाष सं. 2542556/2540445
फेक्‍स सं. 2540445

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असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैण्‍ड और त्रिपुरा
8हैदराबादडॉ एन. कृष्‍णमोहन
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
6-1- 56 सचिवालय रोड
सैफाबाद,
हैदराबाद- 500 004
एसटीडी कोड - 040
दूरभाष सं. 23210013/23243970
फेक्‍स सं. 23210014

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आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
9जयपुरश्रीमती माधवी शर्मा
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
रामबाग सर्कल टोंक रोड, पोस्ट बॉक्स सं.12
जयपुर 302 052
एसटीडी कोड - 0141
दूरभाष सं. 0141-5107973
फेक्‍स सं. 2562220

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राजस्‍थान
10कानपुरश्री ए. के. नस्‍कर
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
एम. जी. रोड, पोस्‍ट बॉक्‍स सं. 82
कानपुर 208 001
एसटीडी कोड - 0512
दूरभाष सं. 2306278/2303004
फेक्‍स सं. 2305938

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उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले छोड़कर) तथा उत्तराखंड
11कोलकाताश्रीमती रीना बनर्जी
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
15, नेताजी सुभाष रोड
कोलकाता- 700 001
एसटीडी कोड - 033
दूरभाष सं. 22304982
फेक्‍स सं. 22305899

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पश्रिम बंगाल और सिक्किम
12मुंबईश्रीमती. रंजना सहजवाला
बैकिंग लोकपाल का कार्यालय
(महाराष्ट्र और गोवा)
द्वाराः भारतीय रिज़र्व बैंक
भायखला ऑफि‍स बि‍ल्डिंग,
4थी मंज़ि‍ल, मुंबई सेन्ट्रल रेल्वे स्टेशनके सामने,
भायखला, मुंबई-400 008,
फोन : +91 22-23022028 (सिधा)
फैक्‍स : +91 22-23022024

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महाराष्‍ट्र और गोवा
13नई दिल्‍लीश्री आर. एल. शर्मा
द्वाराः भारतीय रिज़र्व बैंक
संसद मार्ग, नई दिल्‍ली
एसटीडी कोड - 011
दूरभाष सं. 23725445/23710882
फेक्‍स सं. 23725218

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दिल्‍ली, जम्‍मू और कश्‍मीर, उत्तर प्रदेश के गजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले, हरियाणा (पंचकुला, यमुना नगर और अम्‍बाला जिलों को छोड़कर),
14पटनाश्रीमती चंद्रमणी
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
पटना 800 001
एसटीडी कोड - 0612
दूरभाष सं. 2322569/2323734
फेक्‍स सं. 2320407

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बिहार और झारखण्‍ड
15तिरुवनंतपुरमश्रीमती उमा शंकर
द्वारा: भारतीय रिज़र्व बैंक
बेकरी जंक्‍शन
तिरुवनंतपुरम - 695 033
एसटीडी कोड - 0471
दूरभाष सं. 2332723/2323959
फेक्‍स सं. 2321625

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केरल तथा लक्षदीप संघ शासित क्षेत्र और पुडुच्चेरी संघ शासित क्षेत्र

यदि किसी व्‍यक्ति को रिज़र्व बैंक के किसी भी विभाग के विरुद्ध शिकायत हो तो वह अपनी शिकायत सीईपी कक्ष में दाखिल कर सकता है। शिकायत में शिकायतकर्ता के नाम व पते, उस विभाग के नाम, जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है, तथा उसके साथ मामले के तथ्‍यों का उल्‍लेख हो और तथ्‍यों के समर्थन में उन दस्‍तावेजों का  होना ज़रूरी है, जिनके आधार पर शिकायतकर्ता निर्भर है।
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देश के जागरुक  बने !
अन्याय सहना मतलब अपनी आने वाली पीढी को गर्त में डालना उसके साथ अन्याय करना।


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